अमानक स्तर की पॉलिथीन एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री का उपयोग हुआ पूर्णतः प्रतिबंधित

पॉलिथीन बेचने एवं उपयोग करने वालों पर निगम करेगा कार्यवाही

उज्जैन: नगर पालिक निगम द्वारा शहर में अमानक स्तर की पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है अमानक स्तर की पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय करने एवं उपयोग करने वालों पर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी साथ ही इन सामग्रियों का ट्रांसपोर्टेशन करने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए वाहनों को राजसात किया जाएगा एवं भंडारण करने पर भंडार गृह सील किए जाएंगे।
उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग  प्रतिबंधित किया गया हैं। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिकर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माईक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन की गई है। ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से रहती हैं। पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन को
प्रतिबंधित किया गया है।
निगमायुक्त श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्रियों का उपयोग नहीं करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को जानकारी देते हुए जागरूक किया जा रहा है। किंतु कतिपय लोगों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्रियों का विक्रय उपयोग एवं भंडारण किया जा रहा है ऐसे लोगों पर नगर निगम द्वारा विगत दिनों कार्यवाही की गई जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री जप्त करते हुए उनके भंडार गृह को सील किया गया है एवं जुर्माना भी लगाया गया है। निगम द्वारा की गई कार्यवाही का शहर के नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।


उपायुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग विक्रय एवं भंडारण करने वालों पर निरंतर कार्यवाही की जाएगी साथ ही ऐसे ट्रांसपोर्ट जो इन प्रतिबंधित सामग्रियों को लाने ले जाने में सहयोग करते हैं उन पर भी कार्यवाही करते हुए ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों को राजसात किया जाएगा।
निगमायुक्त श्री रौशन कुमार सिंह ने शहर के सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें एवं शहर को साफ स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में निगम को सहयोग प्रदान करें।

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