उज्जैन:अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों में भी अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। वाहन पर सामान्य नंबर प्लेट लगी हैं तो उसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में बदलना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के अपने नियम को पूरी तरह से अमल में लाने का फैसला किया हैं।
इसके तहत ऐसे पूराने वाहन जिन पर सामान्य नंबर प्लान हैं, उन पर 15 दिसंबर 2023 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हैं। इस प्रक्रिया के लिए वाहन मालिक चाहे तो शो-रूम पर चार्ज जमा कर भी पूरा कर सकता है। जो वाहन मालिक अपने घर बैठे प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, उन्हें वाहन-4 पोर्टल पर जाकर bookinghsrp.com पर लॉगिन कर प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
शोरूम पर भी सुविधा
पुरानी गाड़ी पर घर बैठे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं, तो चार्ज के अलावा 125 रुपए अतिरिक्त चुकाना होंगे। ऐसा करते ही संबंधित वाहन एजेंसी या शो-रूम का कर्मचारी आपके घर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेकर आ जाएगा।
जुर्माना देना पड़ेगा
जो भी वाहन मालिक 15 दिसंबर तक अपनी पुरानी गाड़ी यानी अप्रैल 2019 के पहले की गाडिय़ों पर एचएसआरपी नहीं लगवाएंगे, उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। उज्जैन में करीब 45 हजार वाहन ऐसे हैं, जिन पर एचएसआरपी लगाई जाना है। वहीं, प्रदेश भर में इनकी संख्या 25 लाख है।
यह होगी प्रक्रिया
परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहां पर bookinghsrp.com लिंक मिलेगी। इस पर क्लिक करें । इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरना होगा। यहां 2 या 4 व्हीलर का विकल्प देना होगा। गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी देना होगी। अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरना होगा। दो पहिया है, तो 300 से 500 तक और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए तक ऑनलाइन चार्ज भरना होगा। एजेंसी से दो से तीन दिन में नंबर प्लेट बनने के बाद मैसेज आएगा। वाहन ले जाकर या अतिरिक्त राशि देकर प्लेट घर मंगा सकेंगे।