उज्जैन । प्रदेश के निःशक्तजन आयुक्त श्री संदीप रजक ने गुरूवार प्रात: सर्किट हाउस में सामाजिक न्याय विभाग एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से निकायवार सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को दिए जाने वाले लाभ/सहायता की जानकारी ली गई। आयुक्त श्री रजक ने निर्देश दिए कि सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं में कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं रहे। इसके लिए मैदानी अमला पूरी सजगता से कार्य करें। यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आ रही है तो उसका भी निराकरण करें। बैठक में डॉ.एमएस पटेल विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सामाजिक न्याय, श्री सुनील शर्मा सहायक संचालक निःशक्त कल्याण भोपाल एवं श्री एस.ए.सिद्धिकी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग उज्जैन तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में आयुक्त श्री रजक ने दिव्यांगजनों को मिलने वाले लाभों की भी गहनता से समीक्षा की। साथ ही दिव्यांगों के शत-प्रतिशत यूडीआईडी कार्ड बनाने पर जिले को बधाई दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत यूडीआईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसमें दिव्यांगजन की समुचित जानकारी समाहित होती है। भविष्य में शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा, इसलिए प्रत्येक दिव्यांगजन का यूडीआईडी कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में निःशक्तजन कल्याण शिविर आयोजित कर पात्र दिव्यांगों को आवश्यक सहयोगी उपकरण एवं अन्य योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं से जुड़े अधिकारी विभाग की प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन के प्रति गंभीर रहें। सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ एवं सहायता मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण श्री एस.ए. सिद्धिकी तथा उनके अन्य पदाधिकारी ने विभागीय योजनाओं की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि जिले में सभी दिव्यांग स्पर्श पोर्टल पर पंजीकृत है और शत-प्रतिशत दिव्यांगो के यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथ ही जिले के सभी दिव्यांग हितग्राही सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं का नियमानुसार लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
आयुक्त नि:शक्तजन श्री रजक ने चर्चा करते हुये बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं और शासकीय सेवाओं का लाभ लिया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को 2 साल की सजा और एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, यू.डी.आई.डी. कार्ड के फायदे और दिव्यांगों को शासकीय भर्ती में 6 प्रतिशत आरक्षण संबंधी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि बस से यात्रा करने पर यू.डी.आई.डी. कार्ड दिखाने पर दिव्यांगों को यात्रा में 50 प्रतिशत की छूट है। यदि किसी बस चालक द्वारा दिव्यांगों से पूरा किराया लिया जाता है तो संबंधित के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।