सभी एसडीएम शासकीय भूमि पर अविलम्ब अतिक्रमण हटायें, कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिये निर्देश


उज्जैन। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिये हैं कि जहां पर भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलती है, उसे तुरन्त हटाने की कार्यवाही करें। अतिक्रमण हटाने में पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। इसी के साथ उन्होंने एसडीएम को रोजगार सहायकों को बीएलओ के कार्य से मुक्त करने के लिये भी कहा है। इनके स्थान पर पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे, एडीएम श्री संतोष टैगोर, जिले के सभी एसडीएम एवं जिला अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर ने निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिये :-

• कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत जिन नवीन ग्रामों में योजना स्वीकृत हुई है, उनके टेण्डर आगामी एक सप्ताह में जारी कर दिये जायें। साथ ही जिन आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन दिये गये हैं, उनमें कितने चालू व कितने बन्द हैं, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

• जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं जल समितियों को हैंडओवर कर दी गई है, वहां पर जल संरक्षण के क्या-क्या काम किये जा चुके हैं, इसकी भी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जिला पंचायत को दिये गये।

• आयुष्मान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में शत-प्रतिशत पात्र लोगों के कार्ड आगामी 15 दिवस में बनाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र में खाद्य विभाग की उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को कार्ड बनाने हेतु जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी माह में राशन लेने आने वाले सभी हितग्राहियों को पहले आयुष्मान कार्ड दिखाना होगा और यदि किसी ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरन्त बनवाना होगा।

• बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 54 हजार व्यक्तियों द्वारा अपना नि:शुल्क उपचार करवाया गया है।

• बैठक में कलेक्टर ने यूरिया वितरण की समीक्षा की। जिले के सभी एसडीएम ने बताया कि उनके क्षेत्र में यूरिया को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त मात्रा में यूरिया वितरित किया जा रहा है। कलेक्टर ने प्रायवेट स्टाकिस्टों पर भी नजर रखने के निर्देश सभी एसडीएम को दिये।

• बैठक में सभी एसडीएम को निर्देश दिये गये कि सभी निजी खाद विक्रेताओं के लायसेंस अनिवार्य रूप से चेक किये जायें। इन लायसेंसों में गोदाम स्थल का भी विवरण लिखा होता है, अत: उन्हीं स्थानों से उर्वरक का वितरण होना अनिवार्य है।

• कलेक्टर ने रेलवे स्टेशन से लेकर महाकाल मन्दिर तक बनने वाले रोप-वे के लिये आवश्यक भूमि का चिन्हांकन एवं अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

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