इंदौर में 9 साल की बच्ची से रेप – सुलभ शौचालय में मासूम को किया न्यूड, मुंह दबाकर किया गंदा काम, अब जीवन भर रहेगा सलाखों के पीछे

इंदौर जिला न्यायालय ने 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने बच्ची से सुलभ शौचालय में रेप किया था। उस पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में कार्रवाई की गई थी। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर ने नवंबर 2019 को की गई वारदात में रविचंद्र (28) निवासी प्रकाश का बगीचा, थाना रावजी बाजार, इंदौर को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई है।

मां की मौत के बाद पिता के साथ अकेली रहती थी

पीड़िता मां की मौत के बाद पिता के साथ रह रही थी। 9 साल की बच्ची को बोलने में परेशानी थी। 23 नवबंर 2019 को पीड़िता अपने पिता के साथ चाची के घर रावजी बाजार इलाके में आई। यहां बच्ची ने अपनी चाची को तोतली जुबान में उसके साथ 16 नवंबर 2019 को हुई घटना के बारे में जानकारी दी। इस पर उसकी चाची ने परिवार के अन्य लोगों को घटना के बारे में बताया और 2जो 4 नवंबर को रावजी बाजार थाने पर केस दर्ज कराया।

पीड़िता ने चाच को ऐसे बताया घटना के बारे में

16 नवबंर 2019 को शाम 5 से 6 बजे के बीच वह अपने पिता के साथ सुलभ कॉम्पलेक्स के पास बैठी हुई थी। वह अकेली टॉयलेट करने अंदर गई, तो आरोपी रविचंद्र अंदर आ गया। यहां उसने बच्ची के कपड़े उतारे और उसका मुंह दबा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब दर्द के कारण वह चिल्लाई, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। आरोपी ने 6 महीने पहले भी सुलभ शौचालय में ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर चुका था। डर के कारण यह बात उसने किसी को नहीं बताई । लेकिन जब उस पेट में दर्द हुआ तो उसने चाची को घटना के बारे में जानकारी दी।

मेडिकल में हुई रेप की पुष्टि

थाना रावजी बाजार पर आरोपी के खिलाफ शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया था। जिसमें रेप की पुष्टी हुई। इसके बाद रविचंद्र को हिरासत में लेकर धारा धारा 376, 376(2)(एन),506 भादवि एवं 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था।

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