नगरीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता तथा व्यय लेखा संधारण के संबंध में जानकारी देने के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती सनोबर ने सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में मास्टर ट्रेनर डॉ. पंकज जैन ने पीपीटी के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को व्यय लेखा संधारण, पेड न्यूज तथा आदर्श आचार संहिता की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में जानकारी दी गई कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार ऐसा कोई पोस्टर, पैम्पलेट या परिपत्र नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं हो। किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या मिथ्या समाचार का प्रकाशन नही किया जाए। चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध माना जायेगा।
निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा। बैठक में जानकारी दी कि पेड़ न्यूज से सम्बंधित मामलों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। कोई भी सूचना या खबर का प्रकाशन या प्रसारण किसी उम्मीदवार के हित में हो या उसकी चुनावी सम्भावनाएं बनाई जाय तो वैसी सूचनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उम्मीदवारों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जायेगी। ऐसे में उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए, जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध है। बैठक में संयुक्त कलेक्टर बृजेश सक्सेना सहित अन्य अधिकारी एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार उपस्थित थे।