प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में लोगों में भी असमंजस है कि कहीं सरकार प्रतिबंधों को बढ़ा नहीं दे। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक गाइड लाइन जारी हो रही है। इसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खुली रखने की बात कही गई है। साथ ही, पब, जिम, शोरूम, सिनेमा, मंदिर और शॉपिंग मॉल को बंद करने की बात कही गई है। इसमें नाइट कर्फ्यू भी रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू करने की बात कही गई है।
ने इसकी पड़ताल की, तो सामने आया कि यह गाइडलाइन पुरानी है। यानि दूसरी लहर के समय में जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर 6 जनवरी 2021 के नाम से अपलोड कर दिया। असल में, 6 जनवरी को मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ही नहीं की। बुधवार को बुलाई आपात बैठक में सीएम ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। सरकार का अनुमान है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच होगा। समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
सोशल मीडिया पर चल रही गाइड लाइन जो कि फेक है
1. आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी। (गलत)
2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी। (गलत)
3. क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे। (गलत)
4. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। (गलत)
5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। (गलत)
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। (गलत)
7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। (गलत)
8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे। (गलत)
9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। (गलत)
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति, अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। (गलत)
11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। (गलत)
12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे। (गलत)
ये है नई गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है
मध्य प्रदेश में 13 दिन में कोरोना को लेकर दूसरी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में मेले पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शादी में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम 250 लोग ही शामिल होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को यह गाइडलाइन भेज दी है। वे जिले वाइज विस्तार से अलग गाइडलाइन जारी करेंगे। जो मेल चल रहे हैं, उन पर कलेक्टरों को ही निर्णय करना होगा।
- सभी तरह के मेले नहीं लगेंगे, संक्रमण ज्यादा हो, वहां कंटेनमेंट जोन बनेंगे।
- पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना होगा, शादियों में दोनों पक्षों के 250 लोग शामिल होंगे।
- उठावना-अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।