कोरोना संक्रमण से पुलिस कर्मियों के बचाव के लिए राजधानी में पुलिस आयुक्त ने मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष के अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों को शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाएगा।
थाने में आने वाले शिकायतकर्ताओं को सैनिटाइज करने के बाद ही थाना परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार राजधानी पुलिस में 55 से अधिक पुलिस कर्मचारी व अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यही देखते हुए एहतियाती उपायों के तहत पुलिस आयुक्त मकरंद देऊस्कर ने मंगलवार को नौ बिंदुओं के दिशा निर्देश जारी कर दिए।
अब थाने में आने वाले हरेक शिकायतकर्ता या बाहरी व्यक्ति को सैनिटाइज करने के बाद थाना परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए थाना पुलिस पर्याप्त इंतजाम करेगी। इसके अलावा शिकायतकर्ता और पुलिस कर्मी उनकी शिकायत सुनते समय शरीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखेंगे। मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने पहनेंगे। थाना परिसर, हवालात को नगर निगम की मदद से समय-समय पर सैनिटाइज कराया जाएगा। पचास वर्ष की उम्र से अधिक के पुलिस कर्मियों के साथ बीमार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं लगाई जाएगी। यानी रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बाजार, एयरपोर्ट पर इनकी तैनात नहीं की जाए। थाना पुलिस समय-समय पर कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए उद्धघोषणा करवाएगी। पुलिसकर्मचारी व अधिकारी कोरोना गाइडलाइन का पूर्णत: पालन करेंगे। पुलिस आयुक्त का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार अधिक है। इसलिए पुलिसकर्मियों को सुरक्षित रहते हुए ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए है ताकि पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाया जा सके