पिछले दो दिन पूर्व मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में बैंड बाजों व डीजे साउंड पर बिना नियम के विरुद्ध तेज गति से बजाने आदेश जारी किया था जिसमे थाना कोतवाली आगर पर दिनांक 14/12/23 को मध्य प्रदेश शासन के आदेश के पालन मै बिना अनुमति के निर्धारित सीमा से अधिक साउंड सिस्टम लगाकर ध्वनि विस्तारक का प्रयोग करने पर कोलाहल अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत जनता बैंड (डीजे) को गाइड लाइन का पालन न करने पर विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई।