राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला कथित संत कालीचरण आज मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया बता दें कि वह अपनी एक गलती की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ गया
रायपुर: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाला ढोंगी कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है रायपुर पुलिस की तीन अलग अलग टीमें कालीचरण की तलाश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली भेजी गयीं थी जिसके बाद आज पुलिस की 7 सदस्यीय टीम ने कालीचरण को खजुराहों के एक होटल से दबोचा लिया
आज सुबह 4 बजे बागेश्वर धाम के पास पुलिस ने किया गिरफ्तार
ढोंगी कालीचरण पर 26 दिसंबर शाम को रायपुर के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप है इसके बाद रात में ही कालीचरण ट्रेन से छत्तीसगढ़ से फरार हो गया था अगले दिन कालीचरण ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे इसी वीडियो के बाद पुलिस की साइबर सेल टीम उसे ट्रेस करने में जुट गई
कालीचरण ने छतरपुर के पल्लवी गेस्ट हाउस से वीडियो जारी किया था
कालीचरण के फोन का आखिरी लोकेशन खजुराहो में मिला था उसके बाद पुलिस की 3 अलग-अलग टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजी गई थी पुलिस के सूत्रों ने बताया की रायपुर से फरार होने के बाद से ही कालीचरण का फोन बंद हो गया था हालांकि एक बार मध्यप्रदेश के खजुराहो में कालीचरण का फोन चालू हुआ था लेकिन फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया थाअ जानकारी मिली है की वह पल्लवी गेस्ट हाउस से 25 किलोमिटर दूर प्राइवेट रूम में रह रहा था
आज देर शाम तक टीम कालीचरण को लेकर रायपुर पहुंचेगी
वहीं रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कालीचरण मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 क़िलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास एक रूम में ठहरा हुआ थाl वहां से रायपुर पुलिस ने आज सुबह 4 बजे कालीचरण को गिरफ़्तार किया है, देर शाम तक टीम आरोपी को लेकर रायपुर पहुंचेगी
कालीचरण के खिलाफ इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है
रायपुर टिकरापारा थाने में कालीचरण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है धर्म संसद के दौरान कालीचरण के व्याखायन वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं इसमें समाज में शत्रुता फैलाने वाली धाराएं जोड़ी गई है उनके वीडियो फुटेज भी जब्त किए गए हैं रायपुर एएसपी ने बताया कि, कालीचरण के खिलाफ 153 (a), 153 (b ) धाराएं भी जोड़ी गई है. इसके अलावा शुरुआत में धारा 294 और 505 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया हैं