इंदौर में भूमाफिया चिराग और चंपू ने कालिंदी गोल्ड सिटी में बिके प्लाटों की कर दी दोबारा रजिस्ट्री

कालिंदी गोल्ड सिटी में भूमाफिया चिराग शाह, रितेश उर्फ चंपू अजमेरा और हैप्पी धवन ने हमें उन प्लाटों की रजिस्ट्री कर दी जो पहले से बिके हुए थे और उनकी रजिस्ट्री भी की हुई थी।

हमारे साथ धोखाधड़ी की गई। कालोनी के इन कर्ताधर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में पेश प्रस्ताव के अनुसार हमें इसी कालोनी में अन्य जगह प्लाट आवंटित करने का आश्वासन दिया है, पर अब वे अपने प्रस्ताव और आश्वासन से मुकर रहे हैं, जबकि हमारे साथ किए गए अनुबंध के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने चंपू और हैप्पी को अंतरिम जमानत दी है।

कालिंदी गोल्ड सिटी में धोखाधड़ी का शिकार हुए प्लाट खरीदारों ने मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में यह शिकायत की। शिकायतकर्ता गगन राय, पंकज उचावदिया, भूपेंद राय, मुकेश मौर्य, पवन बांके, प्रणव चौधरी आदि ने प्रशासन से मांग की है कि धोखाधड़ी के इस मामले में चिराग, चंपू, हैप्पी, नकुल कपासी और साजिद खान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और हमें हमारे प्लाट दिलाए जाएं। पीड़ितों ने बताया कि शाह की जमानत की सुनवाई के समय साजिद ने स्वयं को शाह, चंपू और हैप्पी की ओर से अधिकृत व्यक्ति बताया और हमारे साथ अनुबंध किया था। साजिद ने अनुबंध किया था कि चंपू और हैप्पी की जमानत होने के बाद सभी लोगों को कालोनी में प्लाट दिए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंपू और हैप्पी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी यह सभी लोग अनुबंध का पालन करने में असफल रहे हैं। हमारे साथ फिर छल किया जा रहा है। अपर कलेक्टर पवन जैन और आरएस मंडलोई ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है।

चार गुना लाभ के नाम पर 13 लाख रुपये हड़पे – शांतिनगर निवासी युवती सीमा धनगर ने जनसुनवाई में शिकायत की है कि चार गुना लाभ दिलाने के नाम पर चिंकी शेखर उर्फ सागर सहगल नाम के व्यक्ति ने 13 लाख रुपये ले लिए। मेरी सहेली के जरिये उसने यह पैसा मुझसे लिया और एक कंपनी में निवेश करने का लालच दिया। अब वह पैसा नहीं दे रहा है। पैसा मांगो तो वह गाली-गलौज करता है। जान से मारने की धमकी भी देता है। उसने मुझे जो चेक दिए थे, वे भी बाउंस हो गए। युवती ने रोते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर रुपये दिलाए जाएं। हमने गांव का मकान बेचा था और उससे मिले रुपये सहगल को दिए थे।

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