पिपलीपाड़ा गांव में 14 साल की नाबालिग बच्ची का विवाह होने जा रहा था, इस बात की सूचना टोल फ्री नंबर के माध्यम से धार चाइल्ड को मिली। जिसके बाद धार से एक टीम पुलिसकर्मियों की मदद से गांव पहुंची, जहां पर परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए गए। तथा विवाह करने पर होने वाली कार्रवाई सहित कानून के बारे में जानकारी दी है।
चाइल्ड हेल्पलाइन धार को 1098 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का बाल विवाह होने जा रहा है। बुधवार काे महिला एवं बाल विकास विभाग धार, पुलिस थाना कानवन, चाइल्ड हेल्पलाइन धार का संयुक्त दल गांव पहुंचा। उन्होंने यहां परिजनाें काे बताया कि यदि बाल विवाह किया जाता है ताे बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार का जुर्माना होगा।
सहायक संचालिका भारती दांगी ने बताया कि 14 साल की बच्ची की शादी 25 मार्च को झाबुआ में होनी थी, जिसमें लड़का भी नाबालिग था। दोनों परिवार के लोग नाबालिग लड़का व लड़की की शादी करवाने वाले थे, जिसके बाद ही कार्रवाई कर परिजनों को समझाइश दी गई व पंचनामा बनाया गया। बालिका के परिजनों द्वारा आश्वस्त कराया गया कि बालिका के 18 वर्ष के होने के बाद ही विवाह कराया जाएगा।