निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में मची खलबली

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उज्जैन। एक के बाद एक नगर निगम उज्जैन में अधिकारियों-कर्मचारियों को लेकर जारी होने वाले आदेश निर्देश के बीच एक और आदेश ने निगम में खलबली मचा दी हैं। इसमें कहा गया है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी तीन दिन के भीतर अपनी अचल संपत्ति का विवरण नियमानुसार प्रारुप में प्रस्तुत करें,अन्यथा उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। वेतनवृद्धि से भी वंचित कर दिया जाएगा।

नगर निगम उज्जैन में अनियमितता और लापरवाही को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों की नकेल कसने के साथ ही सिविल सेवा, नगर निगम के नियमों का पालन करने के लिए सख्ती की जा रहीं है।

इसी सिलसिले में नगर निगम अपर आयुक्त स्थापना आदित्य नागर ने आयुक्त अंशुल गुप्ता की ओर से निगम के सभी नियमित वेतनधारी अधिकारियों-कर्मचारियों को आदेश जारी किया गया है, जिसमें उनकी अचल संपत्ति का पांच साल का ब्यौरा देने को कहा गया है। इस आदेश के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। एक जानकारी के अनुसार निगम में 50 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों ने पांच साल से संपत्ति का विवरण नहीं दिया है।

पहले के आदेश का पालन नहीं

अचल संपत्ति का विवरण देने के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका निगम उज्जैन में पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारियों (नियमित वेतनधारी) को प्रतिवर्ष अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए गए थे।,लेकिन अनेक अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 से 2022 तक के निरंतर अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए है। वर्ष 2022 के अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम की स्थापना शाखा से 19 जनवरी 2022 को निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन निर्देश पालन नहीं किया गया।

विवरण देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि 2017 से 2022 तक का अचल संपत्ति विवरण तीन दिन में अनिवार्य तौर पर स्थापना शाखा को प्रस्तुत करें। जानकारी नहीं देने पर वेतन आहरित नहीं किया जा सकेगा। वार्षिक वेतनवृद्धि से वंचित कर सिविल सेवा आचरण नियम के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

ऐसा इसलिए क्योंकि नियम में है

मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण आचरण नियम 1965 के उपनियम 19  (1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष के लिए अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करें। यह विवरण शासन को भेजकर वेबसाइड पर दर्ज कर सेवा अभिलेख में इंद्राज किया जा सके।

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