कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। खेड़ा के पीएम मोदी पर दिए बयान केे बाद कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को खेड़ा की याचिका पर सुनवाई 20 मार्च तक के लिए टाल दी थी। पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान के कारण खेड़ा पर असम और यूपी पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। विवादित बयान देने के बाद 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले में अब तक ये हुआ
- मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी थी।
- सुनवाई के दौरान यूपी और असम पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
- सीजेआई चंद्रचूड़ ने दोनों राज्यों की पुलिस को 3 मार्च तक का समय दिया था। कोर्ट ने कहा कि यूपी और असम के जवाब रिकाॅर्ड में नहीं हैं।
- बेंच ने खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी।
पवन खेड़ा ने यह कहा था
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम को गौतमदास मोदी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कन्फ्यूजन था। इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था।