उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल प्रयागराज लाया गया है।
यहां की कोर्ट से आज यानी मंगलवार को उमेश पाल के अपहरण से जुड़े मामले में अहम फैसला आ सकता है। सुबह 11 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतीक और अशरफ की पेशी से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें
- उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई से पहले उनकी मां शांति देवी ने कहा कि हममें आने वाले समय में मुकदमा लड़ने की ताकत नहीं है। उसे (अतीक अहमद) मौत की सजा दी जानी चाहिए। अगर उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो वह जेल से कुछ भी कर सकता है। उसने मेरे बेटे को जेल से मरवा दिया। वह वहां रहेगा तो हमें जीने नहीं देगा।उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई से पहले उनकी पत्नी जया पाल ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि अदालत उसे (अतीक अहमद को) फांसी की सजा सुनाए। वो जिंदा रहा तो शायद हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसका अगला शिकार हम होंगे। अगर उसे मौत की सजा दे दी गई तो फिर यहां से उसका आतंक खत्म हो जाएगा।
- प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल के आवास के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है। अपहरण के एक मामले में प्रयागराज कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समेत मामले के सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।
होगा अतीक और अशरफ के गुनाहों का हिसाब-किताब
जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा और उसके भाई अशरफ के खिलाफ करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं में से एक उमेश पाल अपहरण कांड है। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। 17 साल पहले हुए इस अपहरण कांड में अतीक आरोपी है। बताया गया है कि इस मामले में कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है।
11 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने लगाई चार्जशीट
अब फैसले की घड़ी आ गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक को 28 मार्च को सुबह 11 बजे पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी पुलिस अतीक को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लेकर प्रयागराज पहुंची है। बताया गया है कि पुलिस की ओर से इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में 11 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था।
राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा था उमेश पाल अपहरण कांड
25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपियों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि चार आरोपी अज्ञात थे। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे।
बताया जाता है कि गवाही रोकने के लिए अतीक और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण करवा लिया था। इस दौरान अतीक ने उमेश पाल को अपने चकिया स्थित कार्यालय पर रखा। उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
जुलाई 2007 में उमेश पाल ने दर्ज कराया था केस
घटना के एक साल बाद उमेश पाल की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी 17 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जज डीसी शुक्ला ने 23 मार्च को अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश जारी किया था।
साबरमती से अतीक, तो बरेली जेल से अशरफ का लाया गया प्रयागराज
आपको बता दें कि प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी कराने के लिए माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लाया गया है। 1271 किमी का सफर सड़क मार्ग से तय करते हुए यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के 45 पुलिस कर्मी 24 घंटे में नैनी जेल में पहुंचे। वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से भारी सुरक्षा के बीच एसटीएफ प्रयागराज लेकर पहुंची है। दोनों को नैनी जेल में रखा गया है।