चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में पीडिता के साथ खोटा काम करने वाले अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय ने कुल 20 साल सश्रम कारावास व 46500 रू जुर्मानें से दण्डित किया।

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दिनांक 15/06/22 को पीडिता के साथ खोटा काम करने वाले अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्रीमान पकज कुमार वर्मा) सुसनेर ने कुल 20 साल सश्रम कारावास व 46500 रू जुर्मानें से दण्डित किया।

मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादी ने थाना सुसनेर पर आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 15/6/22 को सुबह करीबन 10ः30 बजें मैनें अपनी नाबालिग लडकी उम्र 14 साल 09 माह को कुंए पर भैंस को पानी पिलाने के लिए घर से भेजा था करीबन 11 बजें मेरे खेत पडोसी का फोन आया तेरी नाबालिग लडकी को केाई व्यक्ति मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गया है फिर मैनें अपनी लडकी को कुंए , गांव आसपास रिश्तेदारी में तलाश किया नही मिली मुझे शक है कि मेरी नाबालिग लडकी को अभियुक्त अपने साथ ले गया है उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर धारा 363,366,376(1),376(2)(एन),376(3) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4(2), 5एल/6, 5जे(पप) में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया

यह कि प्रकरण में उत्तरजीवी न्यायालय में पक्षविरोधी रही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अपराध की पुष्टि होने पर माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्रीमान पकज कुमार वर्मा) सुसनेर द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्व किया गया ।

यह कि प्रकरण में विवेचना उनि वंदना शाक्य के द्वारा की गई।

प्रकरण को राज्य शासन द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की सूची में शामिल किया गया ।

 

जहाँ से माननीय न्यायालय ने एडीपीओं श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त केा माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया

क््रमांक धारा दण्ड

1 363 भादवि तीन साल का कारावास एवं 500 रू का अर्थदण्ड ,

अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास

2 366 भादवि 05 साल का कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड

अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का कारावास

3 376(3) भादवि 20 साल का कारावास व 15000 रू अर्थदण्ड

अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03 माह का कारावास

4 5एल/6 पोक्सों एक्ट 20 साल का कारावास व 15000 रू अर्थदण्ड

अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03 माह का कारावास

5 5(जे)(पप)/6 पोक्सों एक्ट 20 साल का कारावास व 15000 रू अर्थदण्ड

अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03 माह का कारावास

उक्त सभी सजायें एक साथ भुगतायी जायें।

 

प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 श्री आशीष सोनी , थाना मुंशी सुसनेर आर. 231 श्री रामेश्वर यादव, सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।

 

 

 

 

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