पीडिता के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्रीमान पंकज कुमार वर्मा) सुसनेर ने 04 साल के सश्रम कारावास और 2000 रूप्यें जुर्माने से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादीया ने अपने पिता के साथ थाना नलखेडा पर रिपोर्ट किया कि मेरे पापा के दो मकान है आज 19/3/22 को दिन के करीबन 01ः00 बजें की बात है मैं अपने पुराने मकान से नये मकान पर जा रही थी रास्ते में भेरूभील का मकान है उस मकान के सामने औटली पर मेरे गांव का अभियुक्त बैठा था जिसने मुझे अकेली को जाते हुए देखकर बोला कि कहां जा रही है इधर आ तो मैं डर के कारण जल्दी जल्दी अपने घर पर चली गई फिर वापस अपने पुराने मकान जा रही थी तो जैसें ही मैं भैरू के मकान के सामने आई तो अभियुक्त उठकर मेरे सामने आया व मेरा रास्ता रोककर बुरी नियत से मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा मैं चिल्लाई तो मेरी चिल्लाचोट की आवाज सुनकर मेरे पापा दोडकर आये और मुझे अभियुक्त से छुडवाया तो अभियुक्त बोला कि यदि मेरी रिपोर्ट की तो तुझे व पापा को जान से खत्म कर दूंगा फिर मैनें घटना के बारे में घर जाकर मेरी मां व काकी को बताया फिर पापा व दादाजी के साथ थाना रिपोर्ट को आई अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 354,354क,341,506 भादवि एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8, 11/12 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में पेश किया गया
जहाँ से माननीय न्यायालय ने एडीपीओं श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया
क््रमांक धारा दण्ड
1 धारा 341 भादवि 01 माह का सश्रम कारावास व 100 रूपयें का अर्थदण्ड,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस का सश्रम कारावास
2 धारा 506 भादवि 01 साल का सश्रम कारावास व 400 रूपयें का अर्थदण्ड,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
3 7/8 पोक्सों एक्ट 04 साल का सश्रम कारावास व 1500 रूपयें का अर्थदण्ड,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
उक्त सभी सजायें एक साथ भुगतायी जायें।
प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग एडीपीओ श्री पवन सौलंकी ,कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 श्री आशीष सोनी एवं तत्कालीन थाना मुंशी आरक्षक 80 जीतेंद्र सिंह राजपूत , सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।
पवन सोलंकी
विशेष लोक अभियोजक,
सुसनेर जिला आगर मालवा