चुनावी ड्यूटी में अनुपस्थिति रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी

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2024 के चुनावों के लिए अपने चुनाव कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है।

यह निर्णय जमशोरो में सहवान के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक के दौरान लिया गया। सहवान के रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने निर्धारित चुनाव कर्तव्यों का पालन न करने पर चर्चा की गई।

134 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस को 134 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन्होंने अपने निर्धारित चुनाव कर्तव्यों को निभाने से इनकार कर दिया था।  रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश के तहत, जिला प्रशासन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जलापूर्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित इन सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं।

इन कर्मचारियों की अपने चुनाव कर्तव्यों को पूरा करने में अनिच्छा एक चिंता का विषय है। इस सप्ताह की शुरुआत में, इसी तरह की कार्रवाई कराची में की गई थी, जहां सिंध स्वास्थ्य विभाग के 267 कर्मचारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, क्योंकि अपने चुनाव कर्तव्यों को पूरा करने में असफल कर रहे थे।

शांति भंग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

वारंट PS-110-कराची, दक्षिण के रिटर्निंग ऑफिसर मुहम्मद हयात द्वारा जारी किए गए थे। कर्मचारी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वह अपने निर्धारित चुनाव कर्तव्यों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिसके कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इन घटनाक्रमों के जवाब में, 1 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सिकंदर सुल्तान ने बैठक के बाद एक प्रेस बयान में कहा कि जो लोग शांति भंग करके चुनाव में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति रखने की अपील

इसके अतिरिक्त, उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव में बाधा डालने का प्रयास करने वालों को सख्त परिणाम भुगतने होंगे। गिरफ्तारी वारंट जारी करना चुनावों के सुचारू संचालन और सरकारी कर्मचारियों द्वारा चुनाव कर्तव्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने के किसी भी प्रयास पर कानून के तहत निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

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