सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट, ग्वालियर ने पीएमटी 2010 में गड़बड़ी करने वाले 6 आरोपियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3700 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।मामले में दो परीक्षार्थी हैं। आरोपियों ने एग्जाम में अपनी जगह सॉल्वर बैठाया था।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT-2010) में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था। परीक्षा गर्वमेन्ट पी.जी. कॉलेज, गुना में हुई थी। इसमें परीक्षार्थी जितेन्द्र कुमार राजपूत और दीपक प्रजापति ने अपनी जगह सॉल्वर मोहम्मद इमरान और राजेश प्रसाद को बैठाया था। सुरेश कुमार पटेल, वेदरत्न ने दोनों परीक्षार्थियों से पैसा लेकर सॉल्वर उपलब्ध कराया था। सुरेश और वेदरत्न बिचौलिया की भूमिका में थे। कोर्ट ने जांच एजेंसी की तरफ से रखे गए साक्ष्यों को सही पाया।