शहर में कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत किए गए अस्पतालों में संक्रमित मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने पर शुक्रवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने हॉस्पिटल संचालकों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि अनुबंध की शर्तों के तहत इलाज करना होगा। कोई भी अस्पताल इलाज से इंकार नहीं कर सकता है। वहीं शुक्रवार को 5 और निजी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकृत किया है।
इनमें सिटी मल्टी स्पेशिएलिटी, सिटी हॉस्पिटल, 24×7 रूद्राक्ष मल्टी स्पेशिएलिटी एवं ग्रीन सिटी हॉस्पिटल आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर में 7 जनवरी को अनुबंध प्राइवेट से, इलाज सरकारी में शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इसी के बाद यह हिदायत दी गई है।
इधर, कोविड मरीजों के सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने के लिए बिस्तर का इंतजाम करने और प्राइवेट अस्पतालों में फीस वसूली पर निगरानी रखने के लिए प्रमुख सचिव संजय दुबे को माॅनीटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। वे अस्पतालों में अधिक फीस वसूली की शिकायत पर कार्रवाई कर सकेंगे।