कोरोना के नए वैरिएंट की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिला कोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए आगामी आदेश तक भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए
कोर्ट में प्यून, ड्राइवर, चौकीदार, माली, स्वीपर आदि पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही थी, जो उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश से निरस्त की गई है। 8 से 16 जनवरी के बीच होने वाले साक्षात्कार के लिए भी सभी अभ्यर्थियों को एसएमएस व ईमेल से सूचना भेजी गई है।
इस आदेश के बाद शनिवार सुबह से ही भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने आए छात्र-छात्राओं ने कलेक्टर के घर पर पहुंचकर हंगामा किया। काफी देर तक डटे रहे तो उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस फोर्स व एसडीएम पहुंचे। इसके बाद छात्रों को समझाइश देकर हटाया गया।
ये शिकायत थी छात्रों की –
छात्रों ने कहा कि उन्हें आज इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसके लिए हमें पत्र देकर सूचना दी गई थी। हम अपने निजी साधनों, ट्रेन व बसों से यहां तक पहुंचे हैं। और यहां आकर पता चला कि इंटरव्यू ही निरस्त कर दिये गए। हमें इसकी सूचना दे देते तो हम यहां तक नहीं आते।