उज्जैन ;दिनांक 10.01.2022।। दिनांक 09.01.2022 को थाना प्रभारी पुलिस थाना खाचरौद द्वारा वाहन ट्रªक क्रमांक एमपी 09 एचएच 6066 में खाचरौद निवासी अनिल बम पिता श्री सागरमल बम द्वारा बिना किसी दस्तावेज के गेहूॅ भरकर ले जाने के कारण शासकीय योजना के गेहूॅ की अफरा-तफरी होने की आषंका होने से ट्रªक क्रमांक एमपी 09 एचएच 6066 को थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। श्री आषीषसिंह कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा दिये गये निर्देषानुसार जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर जॉच की गई।
जॉच दौरान ट्रªक क्रमांक एमपी 09 एचएच 6066 में लोड गेहूॅ खाचरौद निवासी व्यापारी अनिल बम पिता श्री सागरमल बम का होना पाया गया। रावत पथ खाचरौद में स्थित व्यापारी के गोदाम की जॉच करने पर गोदाम के अंदर प्लास्टिक की बोरियों में चावल 14 क्विंटल, गेहूॅ 37.84 क्विंटल तथा एक बोरी मषीन सिलाई होकर म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन मोनो अंकित होना पाया गया। गोदाम म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन के मोनो अंकित खाली 16 नग प्लास्टिक की बोरियॉ, 1 नग जूट की बारदाना रखी होना पाई गई। व्यापारी कृषि उपज मण्डी खाचरौद का मण्डी लायसेन्स होना बताया गया किन्तु जॉच समय मण्डी लायसेन्स प्रस्तुत नही किया गया। व्यापारी द्वारा गेहूॅ चावल की खरीदी बिक्री का रिकार्ड संधारित किया जाना। व्यापारी द्वारा शासकीय योजना के खाद्यान्न गेहूॅ चावल की खरीदी बिक्री करने के कारण व्यापारी के गोदाम पाये गये गेहूॅ 37.84 क्विंटल, ट्रªक में लोड गेहूॅ 296.80 क्विंटल इसप्रकार कुल 334.64 क्विंटल, चावल 14 क्विंटल तथा ट्रªक क्रमांक एमपी 09 एचएच 6066 को जप्त किया गया। व्यापारी आयुष टेडर्स के प्रोपा. अनिल बम पिता श्री सागरमल बम तथा ट्रªक चालक चन्दु मेयड़ा निवासी सैलाना जिला रतलाम के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में जॉच कार्यवाही जारी है। नगर पालिका खाचरौद में संचालित 6 शासकीय उचित मूल्य की दुकान की जॉच की गई। जॉच में रिकार्ड अनुसार खाद्यान्न सामग्री का स्टाक होना पाया गया।
जॉच कार्यवाही:- जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन के साथ श्री एस.आर. बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, श्री संतोष सिमोलिया, श्री समद खान, श्री एन.एस.मुवेल, श्री नागेष दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों, नापतोल निरीक्षक श्याम दुबे आदि द्वारा की गई।