शहडोल:- अब शादी विवाह व अन्य आयोजनों में मेहमानों को बुलाने में संकोच करने की जरूरत नहीं है। मेहमानों को दिल खोलकर बुला सकते हैं इस बात का निर्णय जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मंगलवार को लिया गया है।
जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर वंदना वैद्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोंगों की उपस्थिति की सीमा समाप्त कर दी गई है।
यह लिया गया है सर्वसम्मति से निर्णय
बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों एवं प्रदर्शनी आदि में कोविड अनुकूल व्यवहार करना होगा यानी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आयोजनों के पहले प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। बैठक में जब यह बताया गया कि प्राइवेट स्कूल पूरे बच्चे बुला रहे हैं और आनलाइन कक्षाएं नहीं लगा रहे हैं इस पर कलेकटर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि प्राचार्यों की समिति बनाकर जांच कराएं और शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं ।साथ ही स्कूलों में 15 से 17 वर्ष के बच्चों का कोविड-19 वैक्सीनेशन भी शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।
इनकी रही बैठक में मौजूदगी
बैठक में विधायक जयसिंह मरावी, विधायक मनीषा सिंह, विधायक शरद कोल, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, डीन मेडिकल कालेज डा. मिलिंद शिरालकर, सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह, एएसपी मुकेश वैश्य, उप पुलिस अधीक्षक सोनाली गुप्ता, डीएचओ वन डा. केएल अहिरवार, जिला भाजपा अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, जिला टीकाकरण अधिकारी डा. अंशुमन सोनारे, नोड़ल अधिकारी डा. पुनीत श्रीवास्तव, नगरपालिका अधिकारी अमित तिवारी, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य राजेश्वर उदानिया, चंद्रेश द्विवेदी, प्रकाश जगवानी, अनिल द्विवेदी, लक्ष्मण गुप्ता, सुर्यकांत मिश्रा, अभय मिश्रा, राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे।