अशोक ट्रेवल्स की बस में मौत का मामला – ड्राइवर,कंडक्टर सहित अन्य पर मां-बेटे की गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

पुणे से अशोका ट्रेवल्स की एसी बस में आए मां-बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने ड्राइवर, कंडक्टर व साथी स्टाफ पर सदोष मानव वध का केस दर्ज किया है। डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 38 वर्षीय दीपिका पति संदीप पटेल व उनके 11 वर्षीय बेटे आदित्य राज निवासी वेदनगर उज्जैन की मौत में परिजन और यात्रियों के प्राथमिक बयान व जांच के आधार पर ड्राइवर अनोखीलाल ( 50 ) पिता रामनारायण शर्मा निवासी लोटस ग्रीन कॉलोनी मक्सी रोड , अशोक ( 39 ) पिता मोहन सिंह निवासी ग्राम सादलपुर , धार और क्लीनर ईश्वरलाल ( 20 ) पिता राजाराम केस सोलंकी निवासी मकडोंद , उज्जैन सिंह के खिलाफ धारा 304 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-34 के तहत केस दर्ज किया है।

ड्राइवर बोला उनकी मां ने इंदौर में उतारने का कहा

संयोगितागंज थाने पहुंचे ड्राइवर अशोक सिंह ठाकुर ने पुलिस बताया कि तीनों सवारी पुणे से 60 किमी आगे शिरूर से बैठी थी। तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। बस में 7 डायबिटिक पेशेंट भी थे। उन्हें टॉयलेट के लिए अहमदनगर, शिर्डी सहित 7 जगह बस रोकी। रात ढाई से 3 बजे पीछे की सीट से दो यात्री आए और उन्होंने मां-बेटे द्वारा उल्टियां करने की बात बताई, तब हमने जाकर पूछा तो पुष्पा वर्मा ने इंदौर में उतारने की बात कही।

घटना के दूसरे दिन बस हुई जब्त

बस में नहीं मिला कोई गैस लीकेज

पुलिस ने एक्सपर्ट को बुलाकर बस में लगे एसी की टेक्निकल जांच करवाई तो एसी से गैस या अन्य किसी गैस के लीकेज का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जिस सीट पर तीनों बैठे थे, उसके आसपास की जांच में भी किसी तरह की कोई खामी नहीं मिली।

पीएम रिपोर्ट में पॉइजन नहीं

पुलिस को पीएम रिपोर्ट में महिला व बच्चे के पेट में कोई जहर नहीं मिला है। मौत उल्टियां होने के बाद हृदयगति रुक जाने से होना पता चली है। अब दोनों के टिश्यू जांच के लिए एमजीएम भेजे हैं। इसकी रिपोर्ट के बाद ही स्थिति क्लीयर होगी।इधर, दीपिका की मां पुष्पा वर्मा व यात्रियों के बयानों के अनुसार दोनों की तबीयत पुणे से बस में बैठने के दौरान ही बिगड़ने लगी थी, लेकिन बस के स्टाफ के कर्मचारियों ने गंभीरता से नहीं लिया।

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