उज्जैन। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की तैयारी प्रशासन स्तर पर शुरू हो गई है। निर्वाचन कार्य को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर आशिष सिंह ने अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगामी आदेश तक सभी प्रकार के आकस्मिक और अर्जित अवकाश प्रतिबंधित किए है।
चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारी में जुट गया है। निर्वाचन कार्य प्रभावित नही हो इसके लिए कलेक्टर आशिष सिंह ने शनिवार को आदेश जारी कर शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में शासकीय सेवकों की गंभीर बीमारी एवं प्रसूति अवकाश को छोड़कर पूर्व में स्वीकृत समस्त प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
दो दिन से ज्यादा अवकाश की स्वीकृति नही
कलेक्टर के आदेश में जिले में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को दो दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत करने के लिए अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी अवि प्रसाद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना जरूरी होगा। यदि किसी प्रकार के अवकाश प्रकरण हो तो सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नोडल अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे।
जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आषीश सिंह ने जिला पंचायत क्षेत्र के पंचायत आम निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं विकास खण्ड स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपर कलेक्टर अवि प्रसाद व अपर कलेक्टर सुजानसिंह रावत रहेंगे। विकास खण्ड स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी खाचरौद के लिये अनुविभागीय अधिकारी पुरूषोत्तम कुमार, उज्जैन के लिए गोविन्द दुबे, घट्टिया के लिए तहसीलदार देवकुंवर सोलंकी, महिदपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी कैलाशचंद्र ठाकुर, तराना के लिए एकता जायसवाल और बड़नगर के लिए निधि सिंह रहेंगे।