जिले के जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में चिन्हित 3 वर्ष पूर्व आंख में मिर्ची डालकर मंडी व्यापारी के मुनीम के साथ की गई लूट की एक घटना में बुधवार को फैसला आया है। इस फैसले में न्यायालय ने दो मुख्य आरोपियों को 7-7 वर्ष और एक आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीपीओ अनुप कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 17 मई 2019 को जिला पंचायत कार्यालय नरवल रोड के समीप हुई थी, जिसमें आरोपी सुनील कुमार पिता बापूलाल जैन निवासी घाटी नीचे आगर ने पूजा इंटर प्रायजेस के प्रोपाइटर पीयूष अग्रवाल की साथ आंख में मिर्ची डालकर दिनदहाडे़ 20 लाख रुपए से भरा झोला लूट कर ले गए।
मामले में विवेचना के बाद कोतवाली पुलिस आगर ने आजम पिता अजीज खान उम्र 42 साल नि. श्रीपाल मार्ग लोहे का पुल उज्जैन थाना खाराकुआं, कपिल पिता नंदकिशोर सोनी उम्र 27 साल निवासी बिजली ऑफिस के पास डाक बंगला रोड सुसनेर एवं रूकमान पिता अजीज खान उम्र 43 साल निवासी निपानिया बैजनाथ को आरोपी बनाया था। इसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था, यह प्रकरण जिला स्तरीय समिति ने जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में चिन्हित किया था।
मामले में विचारण के बाद लोक अभियोजक आगर अनूप कुमार गुप्ता के तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर न्यायालय ने लूट की धारा में मुख्य आरोपी आजम व कपिल को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 3-3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य धारा में आरोपी आजम, कपिल व रूकमान को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।