खंडवा कलेक्टर के धारा 144 के आदेश बगैर परमिशन जुलूस, धरना व प्रदर्शन पर प्रतिबंध, 15 दिन पूर्व ले परमिशन; देना होगा वीडियोग्राफी का खर्चा

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर खंडवा कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है। आदेश के मुताबिक जिले में बगैर परमिशन के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खंडवा शहर समेत हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगर की सीमा में कोई भी बगैर परमिशन के जुलूस नहीं निकाल सकेगा। परमिशन के लिए 15 दिन पूर्व आवेदन देना होगा।

आयोजकों कि यह जिम्मेदारी होगी कि वे जुलूस या रैली के दौरान मार्ग से निकलने वाले एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व शासकीय वाहनों को रास्ता देकर वाहनों को निकालने में सहयोग करेंगे। रैली, जुलूस के आयोजको को आवेदन में अपना मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ तथा रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी देना होगी। रैली व जुलूस की अनुमति से पूर्व आयोजकों को शामिल होने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या की जानकारी भी देना होगी।

डीजे की परमिशन अलग से, 10 बजे तक बजेंगे

प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे के बाद करने की अनुमति नही दी जाएगी। सरकारी इमारतों, खम्बों एवं सड़कों के आसपास झंडे, बैनर व पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जुलूस आयोजक को अपने जुलूस की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराना होगी। यह वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देशन में संपन्न होगी, जिसका व्यय जुलूस आयोजक को उठाना होगा।

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