सेंट टेरेसा केस 200 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी की पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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सेंट टेरेसा प्रकरण में 6 महीने से फरार चल रहे जैन दंपती की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। शनिवार को सुधीर जैन की पत्नी आयुषी जैन की जमानत याचिका खारिज हुई है। वहीं, मुख्य आरोपी सुधीर जैन की जमानत को लेकर आवेदन होना बाकी है।

इधर, मामले की जांच कर रही कोतवाली पुलिस टीम आरोपियों के द्वारा बेची गई जमीन पर बने मकान, कॉम्प्लेक्स सहित होटल बनाकर व्यापार कर रहे लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इस मामले में करीब 90 लोगों को पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किए थे, जिसमें से 68 लोगों के बयान डोजियर के माध्यम से दर्ज हो चुके हैं। बचे हुए लोगों से भी जमीन संबंधित दस्तावेज से लेकर शासकीय जमीन को लेकर हुई खरीदी के भुगतान संबंधी बैंक की डिटेल भी बुलाई जा रही है।

मगजपुरा क्षेत्र में क्रमांक 29 की 3-074 हेक्टेयर जनकल्याण के लिए दी गई जमीन को आरोपी सुधीर दास व सुधीर जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों की जमीन को बेच दिया था। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 28 नवंबर 2021 को प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में 26 नामजद आरोपी सहित एक संस्था को आरोपी बनाया था। अब तक 34 काे आरोपी बनाया जा चुका है, जिसमें से मुख्य आरोपी सुधीर जैन और उसकी पत्नी केस दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं।

सुधीर जैन पर 30 हजार और उसकी पत्नी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। धार कोर्ट से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद दोनों आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जहां से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब वहां से भी खारिज कर दिया गया है। सुधीर जैन पर कोतवाली व नौगांव दोनों थानों पर अलग-अलग कुल दो प्रकरण दर्ज हैं।

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