सीहोर कलेक्टर के आदेश 2 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, 3 महीने तक नहीं आ सकते वापस

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर ने विभिन्न अपराधों में आरोपी विक्रांत उर्फ विक्की पिता विमलसिंह भदौरिया आयु 26 साल निवासी ग्राम बोरी थाना रेहटी जिला सीहोर को 03 माह के लिए सीहोर जिले की सीमाओं से निष्कासित किया है। आरोपी वर्ष 2014 से लगातार हिंसात्मक आपराधिक घटनाओं के द्वारा क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करता आ रहा है। आरोपी के कृत्य से थाना क्षेत्र रेहटी एवं आसपास के क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल बना हुआ है।आरोपी विक्रांत उर्फ विक्की के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 09 आपराधिक प्रकरण एवं 03 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ठाकुर ने आरोपी विक्रांत उर्फ विक्की को 03 माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार आरोपी को जिला सीहोर के सीमावर्ती जिला भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से 03 माह के लिए निष्कासित किया गया है। आरोपी को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से 48 घंटे के भीतर बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी जहां भी रहेगा, उसे वहां के पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र में उपस्थित रहने की सूचना निरंतर देनी होगी।इसी प्रकार आरोपी मर्रू उर्फ रामकिशन के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 08 आपराधिक प्रकरण एवं 04 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ठाकुर ने आरोपी मर्रू उर्फ रामकिशन को 03 माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार आरोपी को जिला सीहोर के सीमावर्ती जिला भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से 03 माह के लिए निष्कासित किया गया है। आरोपी को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से 48 घंटे के भीतर बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी जहां भी रहेगा, उसे वहां के पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र में उपस्थित रहने की सूचना निरंतर देनी होगी।

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