कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी आर ने जनपद पंचायत गौरिहार में पदस्थ रामप्रकाश त्रिपाठी, माध्यमिक शिक्षक शास. मा. शाला सिसोलर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इनके द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के कारण इन्हे स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में संबद्ध किया गया था परन्तु इनके द्वारा माध्यमिक शिक्षक के मुक्ति-पत्र एवं आदेश लेने से इंकार किया गया।
इनका कृत एवं आचरण म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के अनुसार गंभीर कदाचार की श्रेणी में है। उक्त कदाचरण के कारण इन्हें म.प्र. (सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण) अपील नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पी.एस. चौहान ने आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन करने के कारण संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव पर मोतीलाल अहिरवार, नगरपरिषद् बड़ामलहरा एवं रामस्वरूप राय, रनमत सिंह घोषी, सहते मोहन रैकवार एवं घनश्याम सिंह नगरपरिषद् घुवारा को स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में संबद्ध किये जाने का आदेश जारी किया है।