नियमों की अनदेखी कर चलने वाले स्कूली वाहनों पर आगामी दिनों में परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर स्कूल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी एपी श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिले के समस्त स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का पालन करें।
स्कूल प्रबंधन को सूचना पत्र जारी कर कहा गया कि वे आगामी 18 जुलाई तक स्कूल वाहनों के सभी दस्तावेजों को पूर्ण करालें। साथ ही बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, बस में परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत स्पीड गवर्नर, प्रत्येक स्कूल बस में सुरक्षा हेतु हॉरिजेंटल ग्रिल लगाने, अग्नि शमन यंत्र, बस पर स्कूल का नाम और नंबर, स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी अनिवार्य रूप से चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसीके साथ स्कूल प्रबंधन को बस के संचालन की जीपीएस के माध्यम से निगरानी करने, जिस स्कूल बस में छात्राओं की संख्या अधिक है उसमें महिला कर्मचारी नियुक्त करने समय-समय पर बस चालकों की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। बसों का परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए। ऐसे चालक जिन पर नियमों की अनदेखी करने पर चालानी कार्रवाई हुई है और उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उन्हे स्कूली वाहन चलाने की अनुमति नही रहेगी।
दुर्घटना होने पर होगा धारा 304 के तहत प्रकरण दर्ज
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग सक्रिय है और इसीके चलते स्कूल संचालकों को 18 जुलाई तक स्कूली बसों में सभी नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। परिवहन अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि 18 जुलाई के बाद जिले में सघन चैकिंग अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान यदि कोई स्कूल वाहन नियमों का पालन करता नही पाया गया तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि किसी तरह की दुर्घटना होती है तो संबंधित चालक और प्रबंधन के विरूद्ध धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।