जिले के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा द्वारा गांजा सप्लाय करने वाले आरोपी को सजा सुनाई हैं, आरोपी को इंदौर नारकोटिक्स की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया था। साथ ही इंदौर की टीम ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र धार कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए पैरवी करने वाले NDPS के लोक अभियोजक केसी यादव ने बताया कि टीम को सूचना प्राप्त कि थी कि धार जिले के ग्राम लेबड में एक युवक गांजा सप्लाय करने के लिए इंदौर से आने वाला हैं, जिसके बाद नारकोटिक्स की टीम 24 फरवरी को 2019 को धार पहुंची। लेबड चौराहे पर दोपहर के समय पुलिस टीम ने फिरोज पिता इब्राहिम निवासी इंदौर को अरेस्ट किया। आरोपी के पास से दो बोरियों में कुल 21 किलो गांजा था। ऐसे में टीम ने गांजा जब्त कर कार्रवाई शुरु की। आरोपी ने पूछताछ में गांजा सप्लाय करने की बात कबूल की, जिसके बाद कोर्ट ने अब आरोपी को सजा सुनाई है। जिसमें इंदौर टीम की उप निरीक्षक महिला अधिकारी ने अपने बयान दर्ज करवाए थे।