इंदौर के प्रापटी व्यापारी से धार में जमीन को लेकर धोखाधडी का मामला सामने आया है। व्यापारी ने पहले सादलपुर के पास किसान की जमीन का सौदा किया था। जिसके एवज में उसने किसान रमेश मीणा को 21 लाख 50 हजार रुपए का बयाना भी दिया था। बाद में किसान ने जमीन देने से मना किया, तो व्यापारी ने बयाना राशि वापस मांगी। इसी बीच व्यापारी ने राम खंडेलवाल से हाईने पर जमीन का सौद तय कर दिया। व्यापारी ने सौदे का एग्रीमेंट भी कर लिया था। लेकिन बाद में व्यापारी को पता चला कि जिस जमीन का सौदा उसने राम से किया है, असल में वह जमीन उसकी है ही नहीं। व्यापारी ने थाने में पहुंचकर धोखाधड़ी का आवेदन सौंपा। पुलिस ने मामले में आवेदन के आधार पर आरोपी राम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
चौकी प्रभारी उनि प्रतीक शर्मा के अनुसार आवेदक गुलाम रब्बानी ने सादलपुर के पास पहले जमीन देखी थी, जिसके एवज में राशि दी। किंतु पांच माह बाद ही किसान रमेश ने सौदा कैंसिल कर दिया तथा 21 लाख के बजाय 26 लाख 50 हजार रुपए व्यापारी को देने की बात कही। इसी बीच आरोपी राम ने गुलाम रब्बानी से संपर्क करके कहा कि उसे भी रमेश से पुराना हिसाब क्लीयर करना हैं, ऐसे में उसके रुपए के बदल में धार रोड स्थित हाईवे पर दो बीघा जमीन उसके नाम कर देंगे।
इंदौर से आए व्यापारी ने जमीन देखी व उसको लेकर आरोपी राम से एग्रीमेंट भी कर लिया तथा किसान रमेश से रुपए मांगना भी बंद कर दिया। किंतु जब व्यापारी गुलाम ने रजिस्ट्री करवाने की बात कही तो आरोपी ने कुछ दिन रुकने का बोला। इसी बीच व्यापारी को जानकारी लगी कि जमीनों की धोखाधडी के मामले में राम जेल चला गया हैं, जिसके बाद उक्त भूमि के बारे में जानकारी जुटाई तो जमीन धार के पवन दुबे के नाम पर निकली। ऐसे में बयान व आवेदन के आधार पर पुलिस ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर सौदा करने व धोखाधडी करने को लेकर प्रकरण दर्ज किया है।
आरोपी जेल में बंद
पुलिस के अनुसार राम खंडेलवाल घाटाबिल्लौद सहित औधोगिक नगरी पीथमुपर के आसपास इसी तरह से जमीन के सौदे करने का काम करता था, किंतु आरोपी लोगों की रजिस्ट्री नहीं करवाता था। धार सहित घाटाबिल्लौद में आरोपी के खिलाफ अब तक कुल पांच प्रकरण दर्ज हो चुके है। उनि शर्मा के अनुसार कुछ दिन पूर्व ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, वर्तमान में आरोपी जेल में ही बंद है। अब इस प्रकरण में पूछताछ के लिए जल्द ही रिमांड लिया जाएगा।