नाबालिग पीड़िता का अपहरण करने वाले आरोपी खुमला पिता तेरसिंह व ईकराम पिता तेरसिंह निवासी चांदपुर को विशेष सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर ने कसूरवार मानते हुए आरोपी को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में 2-2 वर्ष का कारावास दो-दो हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी पीएस ओहरिया ने बताया कि घटना दिनांक 11 नंवबर 2020 सुबह 9 बजे की हैं। पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ थोडसिंधी में टेलर के यहां कपडे सिलाने पिता को कहकर गई थी और कपडे़ सिलवाने डालकर पीड़िता व उसकी बहन थोडसिंधी पंचायत के पास जा रही थी। तभी, आरोपी किशोर अपने दो लोग ईकराम और खुमला के साथ आया और पीड़िता को किशोर की पत्नी बनाने के लिए व उसकी छोटी बहन को तूफान गाड़ी में जबरदस्ती चांदपुर लेकर गए।
तूफान गाड़ी में कोई सवारी नहीं थी। पीड़िता को आरोपी ईकराम के घर दो दिन रखा और आरोपी किशोर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की बहन को अलीराजपुर ले जाकर उसके घर भेज दिया। पीड़िता को आरोपी किशोर ने खुमला के घर में रखकर उसके साथ जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सोंडवा में की गई। आरोपियों के खिलाफ थाना सोंडवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अलीराजपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विशेष सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा साक्षियों के समर्थन के आधार आरोपी खुमला पिता तेरसिंह व ईकराम पिता तेरसिंह को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में 2-2 वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण का संचालन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी पीएस ओहरिया द्वारा किया गया। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन एडीपीओ निर्मला चौहान ने दी।