लूट के मामले में 8 साल बाद फैसला तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास


आगर के प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार दुबे ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारीत कर लूट के एक मामले में तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित करने की सजा सुनाई है। मामलें में दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है। जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक यशराज परमार ने देते हुए बताया कि पीड़ित जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सनावदा शाजापुर से 26 जून 14 को मावा बेच कर अपने गांव की और लोट रहा था, तभी दोपहर बाद दुपाड़ा कानड़ रोड़ पर तीन अज्ञात लोगों ने मारपीट कर नगदी रुपए 16 हजार रूपए व मोबाईल छिन लिया था।

घटित उक्त मामलें में कानड़ पुलिस ने फरियादी की रिपार्ट पर आरोपी अन्तर सिंह पिता प्रहलाद सिंह 28 साल, सोनु पिता बाबुलाल 30 साल निवासीगण सनावदा व देवकरण पिता प्रभुलाल 32 साल, माखन सिंह पिता पुरालाल 32 साल निवासीगण ग्राम सिंगावद थाना कानड़ व निर्भय सिंह पिता हिन्दु सिंह 33 साल निवासी ग्राम पचेटी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले में साक्ष्य को दृष्टीगत रखते हऐ आरोपीगण देवकरण, माखन व निर्मल सिंह को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है व मामलें में अन्तर सिंह व सोनु को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है।

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