10 अप्रैल को रामनवमी पर खरगोन में हुए साम्प्रदायिक दंगे में पथराव, लूट और लोगों के घर जलाने वाले 50 दंगाइयों से 7.37 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गठित देश के पहले क्लेम ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को पहली बार एक साथ छह फैसले सुनाए। इनमें से 4 प्रकरण में हिंदू पक्ष पीड़ित हैं और 2 में मुस्लिम पक्ष।
- प्रकरण में हिंदू पक्ष पीड़ित हैं और 2 में मुस्लिम पक्ष।
दोनों पक्षों की सुनवाई, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जिला प्रशासन के आंकलन को आधार मानकर राशि तय की है। तय गाइडलाइन अनुसार क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला क्रिमिनल कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं होगा।
4 हिंदू और 2 मुस्लिम पीड़ित के पक्ष में सुनाया फैसला
- 122 दुकानों और मकानों को नुकसान। कुल 2 करोड़ की क्षति।
- 1 व्यक्ति की मौत और 50 घायल हुए थे। 80 एफआइआर।
15 दिन में पैसे जमा नहीं किए तो ब्याज सहित वसूली होगी
क्लेम ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी पक्ष को 15 दिनों में राशि जमा करना होगी। इसके बाद 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। कलेक्टर तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली के समान, क्षतिपूर्ति राशि की वसूली करेंगे। इसमें आवश्यकता हुई तो आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क कर नीलाम भी की जा सकती है।
343 आवेदनों में 34 मान्य, 6 पर फैसला, 25 प्रकरण बाकी
ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा और सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर सदस्य हैं। शुरूआत में कुल 343 आवेदनों में से ऐसे 34 प्रकरण ट्रिब्यूनल ने मान्य किए थे, जिनमें आरोपी ज्ञात हैं। तीन आवेदकों ने अपने प्रकरण वापस ले लिए। 6 प्रकरण में फैसला सुनाए जाने के बाद अब 25 प्रकरण शेष हैं।