देवास कलेक्टर ने एक आरोपी को छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देवास जिले के एक आरोपी सतीश पिता सिद्धनाथ मीणा उम्र 32 साल निवासी डबलचौकी थाना बरोठा को छ:माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर शुक्ला ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं के बाहर चले जाए तथा जिला दण्डाधिकारी न्यालयालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।