इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच के मामले में हाईकोर्ट ने ASI को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। यह आदेश जस्टिस अर्विंद कुमार मिश्र ने दिया।
ASI ने अभी तक नहीं दाखिल किया जवाब
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोर्ट ने पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुक्सान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है? याची अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चल सकेगा पर अभी तक एएसआई ने हाईकोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। इसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब दाखिल करने का एएसआई को अंतिम मौका दिया है।
फिर पूछा-क्या शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग संभव है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसआई से फिर पूछा कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है? 16मई 2022 की कमीशन कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल वाद जिला अदालत वाराणसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ऐसे में सिविल कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।
जिला जज वाराणसी के 14 अक्टूबर 2022 को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से यह सिविल रिवीजन दाखिल की गई है। अगली सुनवाई 5अप्रैल को होगी।