आगर। माननीय प्रथम सत्र न्यायाधीश श्रीमान प्रदीप कुमार दुबे आगर द्वारा आरोपी ईश्वर पिता उदयलाल सेन जाति नाई उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम हरनावदा थाना बडौद जिला आगर को दोषसिद्ध पाते हुए नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर कर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास हुआ व कुल 12000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 16.01.22 यादअभियोजन मीडिया सेल द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.02.2020 को पीडिता ग्राम कुमारिया में धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई थी और वापस लैटने के लिए तनोडिया बस स्टेण्ड पर आई जहॉं आरोपी ईश्वर बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया। पीडिता को आसपास के गांव व रिश्तेदारी में परिवार के लोगो ने तलाश किया कोई पता नहीं चला। पीडिता के परिवार वालो को गांव के किसान के यहा पर ट्रेक्टर चलाने वाला ईश्वर लाल पिता उदयलाल सेन निवासी हरनावदा थाना आगर पर शंका थी कि वह (पीडिता) उम्र 15 वर्ष 7 माह को बहलाफुसलाकर भगाकर ले गया है जिसकी रिपोर्ट थाना आगर पर की गई पुलिस को आरोपी की मोबाईल लोकेशन आदि से पता चला तब पुलिस आरोपी व पीडिता को सूरत गुजरात से लेकर आई। प्रकरण में आरोपी को दिनांक 21.02.2020 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पीडिता ने पूछताछ में आरोपी ईश्वर द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झासा देकर भगाकर ले जाना व लगातार खोटा काम करना बताया। आरोपी तब से ही न्यायायिक अभिरक्षा में जिला जेल आगर में निरूद्ध है।
माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार दुबे के समक्ष विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम आगर श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा पीडिता और राज्य की ओर से पक्ष रखा गया तथा आरोपी को कृत्य को गंभीर मानते हुए कठौर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम (नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म के लिए) 20 वर्ष के कठौर कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 363 भादवि में (नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के लिए) 3 वर्ष के कठौर कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा 366 भादवि में (विवाह आदि करने के आशय से नाबालिग को भगा कर ले जाना के लिए) 5 वर्ष और पॉंच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर आरोपी को जेल वारंट सहित वापस जेल भेजा गया। अभियोजन को विशेष सहयोग सउनि. श्री दिलीप तिवारी, आर.मोहम्मद जफर तथा सहायक ग्रेड-3 राहुल मालवीय का रहा।