पुरानी रंजिश के चलते कुल्‍हाडी से हत्‍या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

0
99

आगर। माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश आगर श्री प्रदीप कुमार दुबे द्वारा आरोपी रामप्रसाद पिता मांगीलाल मालवीय उम्र 24 वर्ष निवासी अर्जुन नगर आगर जिला आगर को दोषसिद्ध पाते हुए पुरानी रंजिश के कारण कुल्‍हाडी से मार कर हत्‍या करने के मामले में अाजीवन कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई।
16.01.22 यादअभियोजन मीडिया सेल द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.01.19 के शाम करीबन 6.30 बजे मृतक हीरालाल पिता आनंदीलाल परमार छावनी नाका स्थित दुकान से अपने घर जा रहा था उसी समय उसका भांजा सोनू उर्फ कमलेश पिता प्रहलाद सोलंकी उम्र 28 वर्ष निवासी राजाभईया रोड भडभुंजा गली आगर भी उसी रास्‍ते से शकर कुईया मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था तभी उसने देखा कि रातडिया तालाब के पास छोटा तकिया वाली मस्जिद की खिडकी के चडाव पर सामने से अभियुक्‍त रामप्रसाद पिता मांगीललाल मालवीय उम्र 20 वर्ष निवासी अर्जुन नगर ने कुल्‍हाडी से उसके मामा हीरालाल के सर पर वार किये व शरीर के अन्‍य हिस्‍से पर भी कुल्‍हाडी से वार किये जिससे मृतक घायल हो गया। कमलेश के चिल्‍लाने पर आरोपी रामप्रसाद घटना स्‍थल पर ही कुल्‍हाडी फेक कर भाग गया।
पास से ही गुजर रही पुलिस की गाडी को कमलेश ने रूकवाया और आहत हीरालाल को गाडी से अस्‍पताल ले जा रहा था परंतु रास्‍ते में ही हीरालाल की मृत्‍यु हो गई। कमलेश की सूचना पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जिसका अनुसंधान निरीक्षक अजित तिवारी द्वारा किया गया जिसमें यह तथ्‍य सामने आया कि दिनांक 31.12.18 की रात को अभियुक्‍त एवं मृतक के बीच विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट हीरालाल द्वारा थाने पर की गई थी इसी रंजिश को लेकर आरोपी ने मृतक की कुल्‍हाडी से मार कर हत्‍या कारित की। प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी को दिनांक 22.01.2019 को विधिवत गिरफ्तार किया गया, तब से ही आरोपी न्‍यायायिक अभिरक्षा में जिला जेल आगर में निरूद्ध है।
माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश आगर श्री प्रदीप कुमार दुबे के समक्ष विशेष लोक अभियोजक आगर श्री अनूप कुमार गुप्‍ता द्वारा राज्‍य/पीडित की ओर से पक्ष रखा गया तथा कुल 14 गवाह न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किये तथा तर्क में आरोपी के कृत्‍य को गंभीर मानते हुए मृत्‍यु दण्‍ड से दण्‍डित किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर न्‍यायालय द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित
किया जाकर आरोपी को जेल वारंट सहित वापस जेल भेजा गया। अभियोजन को विशेष सहयोग सहायक ग्रेड-3 राहुल मालवीय, सउनि. श्री दिलीप तिवारी तथा आर.कोर्ट मोहर्रिर जफर मुल्‍तानी का रहा।
दिनांक 31.05.23 सहायक जिला मीडिया प्रभारी
अभियोजन कार्यालय आगर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here