सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगा दी है. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. वकील तस्नीम अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जहां किसी सिविल मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया जाता है और उस आधार पर अंतरिम राहत देने का विरोध किया जाता है, तो अंतरिम राहत देने का निर्णय लेने से पहले ट्रायल कोर्ट को कम से कम एक साथ मुकदमे को सुनना चाहिए.
मुकदमे के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर नोटिस जारी कर रहे हैं. यह कानूनी पहलू का मामला है.