आईजी ने ली संभाग स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक ; दिए आवश्यक निर्देश।

सभी जिलों के अपराधों की बिंदुवार समीक्षा की।

  • नए आपराधिक कानून के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान पर दिया जोर ।

इंदौर/ दिनांक 31.07.2024 को श्री अनुराग, पुलिस महानिरीक्षक, ग्रामीण ज़ोन, इंदौर द्वारा कार्यालय में संभाग स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक ली गई । जिसमें श्री निमिष अग्रवाल, डीआईजी, इंदौर ग्रामीण रेंज, श्री अतुल सिंह, डीआईजी निमाड रेंज एवं ज़ोन के समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकगण उपस्थित हुए ।

  •  समीक्षा बैठक में आई जी श्री अनुराग द्वारा प्रत्येक जिले के अपराधों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने शरीर संबंधी अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध, गंभीर अपराध, चिन्हित अपराध, महिला संबंधी अपराधों के लंबित प्रकरण, लंबित चालान, खात्मा, खारिजी एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों को देखा और उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए । पुराने लंबित शरीर संबंधी अपराधों के निराकरण हेतु विशेष टीम बनाई जावे एवं तकनीकी पहलुओं का प्रयोग करते हुए इन प्रकरणों का निराकरण किया जावे ।
  • संपत्ति संबंधी अपराधों के निराकरण एवं चोरी किए गए माल की रिकवरी हेतु विशेष प्रयास किया जावे तथा निराकरण एवं संपत्ति रिकवरी प्रतिशत बढ़ाने हेतु आसूचना तंत्र सक्रिय करें । लूट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग तथा चोरी रोकने हेतु प्रभावी रूप से रात्रि – गस्त कराई जाने संबंधी निर्देश दिए

एससी एसटी एक्ट से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आईजी द्वारा अनुसंधानात्मक कार्यवाही के साथ-साथ राहत प्रकरण निर्धारित समय अवधि में भेजने हेतु समस्त एसपी को निर्देशित किया ।

  • अवैध गोवंश परिवहन एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिए ।
  • आईजी ने कहा कि नियमित अंतराल में मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की जावे । चिन्हित प्रकरणों की केस दर केस स्वयं समीक्षा करते हुए उक्त अपराधों में सजा के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करने हेतु निर्देशित किया।
  • आयोग स्तर एवं वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की निर्धारित समय अवधि में जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करें । गुम इंसान शिकायतों की जांच निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए पूर्ण की जावे ।
  • आईजी ने निर्देश दिए की माननीय न्यायालय द्वारा जारी होने वाले गिरफ्तारी, जमानती, फरारी, एवं स्थाई वारंट की प्राथमिकता पर तामीली कराई जाए
  • हाल ही में लागू हुए नवीन आपराधिक विधि के संबंध में आईजी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि उक्त नवीन कानूनों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जावे एवं अपराध पंजीबद्ध करते समय तथा विवेचना के दौरान नए कानून की बारीक पहलुओं का भी ध्यान रखा जावे ।
  • साइबर अपराधों पर कार्यवाही करने के अनुक्रम में आईजी द्वारा कहा गया कि साइबर फ्रॉड के प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही की जावे जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में गए रूपए को वापस पीड़ित को दिलाया जा सके ।

समीक्षा बैठक के दौरान आईजी ने आदतन अपराधियों की जमानत निरस्ती की कार्यवाही, ई – एफआईआर‌ एवं यातायात में ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने तथा उनके निराकरण हेतु निर्देश जारी किए ।

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