आज से पुलिस कोर्ट में शुरू होगी प्रतिबंधात्मक धाराओं की सुनवाई, ऑफिस में कर सकेंगे सुनवाई

भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद 1 जनवरी 2022 से पुलिस प्रतिबंधात्मक धाराओं में सुनवाई करना शुरू कर देगी। कमिश्नर पूर्व में ही कार्यों का विभाजन कर चुके हैं। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि शनिवार को पुलिस अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में सुनवाई शुरू करेंगे। जिन सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में अभी सुनवाई के लिए इंतजाम नहीं हो सका है, वहां कार्यालय में ही सुनवाई की जाएगी। अलग से कोर्ट के लिए कार्यालय की व्यवस्था जल्द की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस उपायुक्त जोन-1 एवं पुलिस उपायुक्त जोन-2 अपने क्षेत्र में आने वाले समस्त थानों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई सहायक पुलिस आयुक्त-1 करेंगे। पुलिस उपायुक्त जोन-3 एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों के धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई सहायक पुलिस आयुक्त न्यायिक कार्य क्रमांक-2 करेंगे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 से 110 के जोन-1 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-2 करेंगे। जोन-2 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-3 करेंगे। जोन-3 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 करेंगे। इसी प्रकार जोन-4 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 1 करेंगे। शनिवार से पुलिस इस कार्य विभाजन के अनुसार काम करना शुरू देगी।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने संभाला कार्यभार

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) विनीत कपूर ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। इसके बाद नवीन कमिश्नर कार्यालय के भवन में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय में पुलिस उपायुक्त कपूर ने कार्यालयीन स्टाफ की बैठक ली। गौरतलब है कि पुराना सचिवालय स्थित डीआईजी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कार्यालय में देहात आईजी के कार्यालय के कार्य से संबंधी स्टाफ का कार्य निर्धारण प्रारंभ हो चुका है

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