होम आइसोलेट होकर कोरोना से लड़ रही महिला रविवार को घर से बाहर निकल गई। सेठीनगर क्षेत्र की यह महिला घर से बाहर निकलकर बैरिकेड्स हटाकर घूमने निकल गई। शिकायत के बाद नायब तहसीलदार ने माधव नगर थाने में शिकायत कर दी। इस पर पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
महिला सेठी नगर में रहती है। इनके घर को 8 जनवरी को बैरिकेड्स लगाकर प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन रविवार को महिला और उनके परिजन बैरिकेड्स हटाकर घर के बाहर घूमने निकल गए।
नायब तहसीलदार योगेश मेश्राम ने कलेक्टर के कंटेनमेंट आदेश की कॉपी के साथ महिला पर माधव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी।
इसलिए नहीं निकल सकते कोविड पॉजिटिव पेशेंट
कोविड-19 की रोकथाम के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कोविड पेशेंट को होम आइसोलेशन की स्थिति में अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना है। ऐसा करते पाए जाने पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाता है।
पहला केस दर्ज
एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि यह पहला केस है, जब कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए और कोविड फैलाने की आशंका में पॉजिटिव महिला पर केस दर्ज किया गया है।