भेरूगढ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार दुकान के विक्रेता के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर, दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

0
294

उज्जैन (दिनांक 12.01.2022):- भेरूगढ़ उज्जैन में संचालित भेरगढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार दुकान की उपभोक्ताओ की लगातार शिकायत पर जाॅच की गई।
दुकान की जाॅच दौरान खाद्यान्न सामग्री के भौतिक सत्यापन में रिकार्ड से गेहूॅ 17 क्विंटल, चावल 8 क्विंटल, नमक 2 क्विंटल अधिक तथा केरोसीन 69 लीटर कम होना पाया गया।
विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को पात्रता से कम राशन सामग्री दिया जाना तथा उपभोक्ताओ से बचे हुयें खुल्ले पैसे वापस नही करना उदारण के तौर पर राशन सामग्री की कीमत 42 होने पर उपभोक्ताओं 50 रूपये लिये जाना।

भेरगढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार दुकान को तत्काल प्रभाव निलंबित किया गया है। उपभोक्ताओं को सुविधा की दृष्टि से कल ही निकटम उपभोक्ता भण्डार से अटेच कर उपभोक्ताओ को वितरण कराया जावेगा।

जाॅच कार्यवाही:- श्री आईपीएस सेन्गर, सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्री चन्द्रषेखर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकरी, श्री नागेष दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा श्रीमती अंकिता जोषी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकरी उज्जैन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here