न्यायालय श्रीमान अभिषेक सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र पिता गोविन्द, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम पासलोद जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल-200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि मृतिका प्रेमबाई का विवाह अभियुक्त धर्मेन्द्र के साथ वर्ष 2014 में हुआ था। विवाह के पश्चात् कुछ समय तो अभियुक्त ने प्रेमबाई को ठीक से रखा और उसके बाद शराब पीकर प्रेमबाई से मारपीट करता था। वर्ष 2018 जुलाई में धर्मेन्द्र ने प्रेमबाई के साथ मारपीट की जिसके कारण वह अपनी पुत्रीयों को लेकर मायके आ गई। धर्मेन्द्र के मामा व नाना जहांगीरपुर से उसको समझा बुझाकर वापस लाये। प्रेमबाई के आने के 06-07 दिन बाद दिनांक 03.08.2018 को शाम के लगभग 04ः00 बजे अभियुक्त ने अपने स्वंय के घर पर अपनी पत्नि को घासलेट डालकर आग लगा दी। प्रेमबाई के चिल्लाने पर पासलोद के ग्राम वासियों द्वारा 108 नम्बर पर फोन लगाकर एंबुलेंस बुलाई और उसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उन्हेल ले गये वहॉ से उसे इलाज हेतु उज्जैन रैफर किया गया। दिनांक 06.08.2018 को इलाज के दौरान प्रेमबाई की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री केशव रघुवंशी, अपर लोक अभियोजक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई।