आज हमारे पास उपभोक्ता होने के नाते कई अधिकार हैं। निरंतर इस कानून में हो रहे नए संशोधन के अनुसार उपभोक्ताओं के अधिकारों को और अधिक सदृढ़ किया गया है।
इसमें उत्पाद खराब होने से लेकर सेवाओं में अनियमितता और कमी पर कठोर दंड का प्रविधान है। अब जरुरत है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने ही सच होगा। यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंवेशन सेंटर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कही।
सिंह ने आगे कहा कि जो पुराने अधिनियम में कमियां थी। जिसे सुधारा गया है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता अधिकारों का हनन होने पर जिला उपभोक्ता आयोग बिना शिकायत के स्वयं संज्ञान लेकर मामले को राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में भेज सकता है। अब लोग ज्यादातर खरीदारी आनलाइन करते हैं। कई बार सामान खराब निकलता है जिसकी वजह से आनलाइन सामान बचने वाली साइट्स के खिलाफ मुकदमे हो रहे है। मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अध्यक्ष कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी ने उपिस्थत लोगों को बधाई देते हुए अपने अधिकारों के प्रति समर्पित रहने की बात कही। उपभोक्ता अधकिार दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में राजधानी के आधा दर्जन स्कूलों के करीब 300 बच्चों को बुलाया गया था। इनके लिए क्विज का आयोजन किया गया और सही जबाव देने वालों को उपहार स्वरुप मेडल दिया गया। जिसमें मप्र राज्य उपभोक्ता आयोग का हेल्पलाइन नंबर भी लिखा था।
भारतीय खाद्य निगम को मिला प्रथम पुरस्कार
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंवेशन सेंटर के परिसर में विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। जिसमें भारतीय खाद्य निगम को प्रथम पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जबकि तीसरे नंबर पर नाप तोल विभाग भोपाल रहा। इन सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया।