उज्जैन के खाचरौद में पदस्थ पटवारी वंदना राजपूत को निलंबित किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने ग्राम उमरना तहसील खाचरौद में तत्कालीन समय में पदस्थ रही पटवारी श्रीमती वंदना राजपूत को गलत फौती नामांतरण करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। एक जीवित खातेदार को मृत दर्ज कर उसकी भूमि पर अन्य लोगों का फौती नामांतरण करने पर पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है ।
खाचरोद तहसील के राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने फरवरी माह में अवगत कराया गया था कि पटवारी वंदना राजपूत को प्रभारी पटवारी ग्राम उमरना तहसील खाचरौद में अपनी पदस्थी के दौरान उमरना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 187/2 रकबा 0.2 हेक्टेयर सर्वे नम्बर 207 रकबा 2.24 हेक्टेयर कुल 2 कुल रकबा 2044 हेक्टेयर भूमि जो कि संपतबाई पति अंबाराम के नाम पर वर्ष 2016-17 तक कम्प्यूटर रिकार्ड में दर्ज थी, किन्तु वर्ष 2016-17 की नामांतरण पंजी क्रमांक 29 पर दर्ज दिनांक 6 सितम्बर 2017 आदेश से संपतबाई पति अंबाराम का फौती नामांतरण किया गया है, जबकि संपतबाई जीवित है। संपतबाई के स्थान पर रिकार्ड में रमेशचंद्र, भंवरलाल, गिरवरसिंह पिता अंबाराम के नाम दर्ज किये गये हैं, जो कि संपतबाई के वारिसान नहीं हैं, जबकि संपतबाई जीवित होकर ग्राम नगरा जिला रतलाम में निवासरत है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। निलम्बन की अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय तराना रहेगा ।