खरगोन कृषि उपज मंडी समिति के उड़नदस्ते ने बगैर अनुज्ञा पत्र के परिवहन करते 200 क्विंटल सरसों पकड़ा। पांच गुना मंडी शुल्क 71 हजार 220 रुपये वसूला गया। खरगोन मंडी के भारसाधक अधिकारी और एसडीएम मिलिंद ढोके ने बताया स्थानीय उड़नदस्ता ने कृषि उपज मंडी के वाहनों के निरीक्षण के दौरान वाहन को चेक किया। वाहन में परिवहन कर 200 क्विंटल सरसों फर्म कोरटेवा एग्री सांइ्रस सीड्स प्रा.लि. आन्ध्रप्रदेश बिना अनुज्ञा पत्र के खरगोन से परिवहन होकर आन्ध्रप्रदेश लाया जा रहा था। उड़नदस्ते दल के अधिकारियों ने मंडी अधिनियम का उल्लंघन पाया और मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) के तहत पांच गुना मंडी शुल्क 64 हजार 500 रुपए, निराश्रित शुल्क 1720 रुपए, प्रशमन शुल्क 5 हजार रुपए सहित कुल 71 हजार 220 रुपए की राशि वसूल की गई।