देवास कोर्ट का फैसला किशोरी से बलात्कार करने वाले सौतेले पिता को मरते दम तक आजीवन कारावास

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को न्यायालय ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग गर्भवती हो गई थी और उसने मृत बच्ची को जन्म दिया था। जिला अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया था कि सौतेले पिता ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर गलत काम किया और उससे बोला कि किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। इसलिए पीडि़ता ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। 18 दिसंबर 2020 को जब उसे पेट में दर्द हुआ तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसने मृत बालिका को जन्म दिया। मामले में केस दर्ज कर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला देवास ने शनिवार को आरोपित सौतेले पिता को धारा 376(3) में शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास एवं 3 हजार अर्थदंड एवं पाक्सो एक्ट की धारा सहित विभिन्ना धाराओं में आरोपित को आजीवन कारावास एवं सभी धाराओं में एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन राजेंद्रसिंह भदौरिया, आशा शाक्यवार, अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं ऊदल सिंह मौर्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा किया गया।

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